Thursday, March 2, 2017

सूचना के अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदक को चाही गई जानकारी असत्य या भ्रामक देने के संदर्भ में उचित कारवाई किए जाने बाबत्

प्रति,

1. आयुक्त

राज्य सूचना आयोग 

सूचना भवन अरेेरा हिल्स

जेल पहाडी रोड भोपाल

2. प्रमुख सचिव

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन अरेरा हिल्स 

जेल पहाडी रोड भोपाल

3.जिला कलैक्टर

जिला कलैक्टर कार्यालय 

बैतूल मध्यप्रदेश

4.मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत

पंचायत भवन जिला बैतूल 

5. जिला परियोजना समन्वयक 

कार्यालय कलैक्टर (जिला शिक्षा केन्द्र) बैतूल

विषय:- सूचना के अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदक को चाही गई जानकारी असत्य या भ्रामक देने के संदर्भ में उचित कारवाई किए जाने बाबत्

महोदय जी,

मैं आपका ध्यान मेरे द्वारा दिनांक  5 दिसम्बर 2016 को सूचना के अधिकार कानून 2005 के तहत जिला परियोजना समन्वयक  कार्यालय कलैक्टर (जिला शिक्षा केन्द्र) बैतूलमे एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके सदंर्भ आपका ध्यान आकर्षित करवाने के साथ - साथ सूचना के अधिकार कानून के तहत उपलब्ध शक्तियों एवं प्रावधानो के तहत अनावेदक के विरूद्ध दण्डानात्मक उचित कार्रवाई की अपेक्षा करता हूं । इस संदर्भ में तीन अन्य पक्ष भी है जिनके समक्ष यह मामला में ला चुका हूं लेकिन तीनो पक्षो द्वारा चौथे पक्ष के विरूद्ध कोई कार्रवाई नही किए जाने से सूचना के अधिकार कानून के नियमो - कानूनो - प्रावधानो का उल्लघंन किया है जिसके उचित कार्रवाई को लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

क. आवेदक को उसके द्वारा संलग्न आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी के अनुसार चाही गई जानकारी चाहिए थी।

ख. आवेदक को दिनांक 8 दिसम्बर 2016 का संलग्न पत्र का अवलोकन करे एवं उसके अनुसार आवेदक को जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय कलैक्टर (जिला शिक्षा केन्द्र) बैतूल द्वारा लिखित में यह जानकारी दी गई कि जिले के किसी भी बालिका छात्रवास में कोई सीसीटीवी कैमरे नही लगवाए गए है। अतः जानकारी निरंक है। 

ग. इस संदर्भ में साक्ष्य क्रमांक 6 से लेकर 14 तक इस कथन को सिद्ध करते है कि उक्त दी गई जानकारी असत्य है क्योकि चिल्लौर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है।

घ. आवेदक को सूचना के अधिकार कानून के तहत भ्रामक , तथ्यहीन, असत्य, कूटरचित ,किसी के भविष्य का अहित करने वा जानकारी या साक्ष्य या दस्तावेज या लिखि कथन उपलब्ध करवाना कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

सूचना का अधिकार कानून का मतलब है कि आवेदनकर्त्ता को सत्य जानकारी उपलब्ध करवाई जाए।

मान्वयर महोदय जी जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय कलैक्टर (जिला शिक्षा केन्द्र) बैतूल द्वारा ऐसा न करके जो दण्डीय  अपराध या कृत्य या कार्य किया है उसके लिए उसे दण्ड देने से भविष्य में किसी भी सूचना प्राप्तकर्त्ता के साथ न्याय हो सकेगा।

धन्यवाद 

3 मार्च 2017



भवदीय 

         रामकिशोर पंवार